रामवीर गुर्जर
पराली जलाने पर होगी कड़ी कार्यवाही
शिवपुरी, 28 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले में पराली एवं नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक अथवा संचालक को फसल कटाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहकर कृषि अवशेषों का समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं। धान (खरीफ) एवं गेहूँ (रबी) की कटाई में उपयोग किए जाने वाले सभी कम्बाईन हार्वेस्टरों में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) लगाना अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था फसल कटाई के उपरांत बचे अवशेषों को जलाने की बजाय उपयोगी ढंग से प्रबंधित करने के उद्देश्य से की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत हार्वेस्टर मालिक या संचालक फसल कटाई के उपरांत स्ट्रारीपर, बेलर अथवा अन्य कृषि यंत्रों के माध्यम से फसल अवशेष का उचित प्रबंधन करें। बिना SMS के हार्वेस्टर उपयोग से पराली अथवा नरवाई जलाने की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। जिले में पराली अथवा नरवाई जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का पालन न करने की स्थिति में दोषी हार्वेस्टर मालिकों/संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार दंड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।
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