फ्री हॉलिडे, मूवी टिकट और सैलून वाउचर जैसे आकर्षक ऑफर के बाद ली गई करीब ₹65 हजार की मेंबरशिप को लेकर एक कपल का कंपनी से विवाद हो गया। मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां आयोग ने कंपनी को रकम वापस करने के साथ ब्याज और अन्य राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। कुल मिलाकर कंपनी को ₹1.06 लाख से ज्यादा चुकाने होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कपल को कंपनी की ओर से कथित तौर पर हॉलिडे पैकेज और अन्य सुविधाओं का ऑफर दिया गया था। ऑफर से प्रभावित होकर उन्होंने मेंबरशिप के लिए करीब ₹65,000 का भुगतान किया। बाद में दंपती ने मेंबरशिप और उससे जुड़ी सेवाओं को लेकर असंतोष जताया और रकम वापस मांगी।
रिफंड को लेकर कंपनी और कपल के बीच सहमति नहीं बनी तो मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जिस तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था, वे अपेक्षित तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गईं।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को भुगतान की गई मूल राशि लौटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ब्याज और अन्य निर्धारित मुआवजा/खर्च जोड़कर कुल भुगतान ₹1.06 लाख से अधिक करने का आदेश दिया गया।
यह मामला उपभोक्ताओं के लिए भी एक अहम सबक है—किसी भी हॉलिडे या मेंबरशिप ऑफर को स्वीकार करने से पहले रिफंड पॉलिसी, शर्तें, सुविधाओं की अवधि और लिखित वादों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए।

Post a Comment