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डीयू छात्रसंघ चुनाव में हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, बोला- ‘अब बहुत हो गया’; मतगणना रोकने की चेतावनी

नई दिल्ली | बौद्धिक प्रतिकार



दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में प्रचार के दौरान कथित हिंसा, तोड़फोड़ और नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा—“Enough is enough” यानी अब बहुत हो चुका। 


मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि छात्रों के चुनाव को हिंसा का रूप देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और चेताया कि जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो मतों की गिनती और चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई जा सकती है। 


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों और पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों के पालन पर भी सवाल उठाए। अदालत के सामने प्रचार के दौरान कथित मारपीट, तोड़फोड़, बाहरी लोगों की मौजूदगी और नियमों के उल्लंघन से जुड़ी सामग्री रखी गई थी। 


कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की समझ विकसित करने का माध्यम माने जाते हैं, इसलिए उनमें हिंसा और कानून हाथ में लेने की स्थिति स्वीकार्य नहीं है। 18 सितंबर को मतदान और 19 सितंबर को परिणाम की अपेक्षित प्रक्रिया के बीच अदालत का यह रुख चुनाव व्यवस्था पर महत्वपूर्ण न्यायिक निगरानी को दर्शाता है। 


**फिलहाल हाईकोर्ट ने मतदान पर रोक नहीं लगाई है; चेतावनी मतगणना और परिणाम को लेकर है।**

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