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गोलीकांड में धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत, जिला अदालत ने खारिज की थी अर्जी



बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को छतरपुर के कथित गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले छतरपुर जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।


मामला राजनगर थाना क्षेत्र में 14 जुलाई 2026 को हुई घटना से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि उन्हें बुलाकर ले जाने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और शालिग्राम गर्ग ने पिस्टल से गोली चलाई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।


शालिग्राम की ओर से पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे 31 अगस्त को विशेष न्यायाधीश निधि सक्सेना की अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद बचाव पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की गई।


जमानत मिलना मामले में आरोपों से बरी होना नहीं है। गोलीकांड की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश की विस्तृत शर्तों के अनुसार शालिग्राम गर्ग की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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