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नौकरी का झांसा, भारत लाकर देह व्यापार में धकेला; 8 बांग्लादेशियों समेत 9 को उम्रकैद

हैदराबाद । बौद्धिक प्रतिकार



हैदराबाद की विशेष एनआईए अदालत ने 2019 के मानव तस्करी मामले में आठ बांग्लादेशी नागरिकों समेत नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 17 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए सभी पर कुल 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी। 


मामले की जांच में सामने आया कि गिरोह बांग्लादेश की महिलाओं को भारत में अच्छी नौकरी और बेहतर वेतन का लालच देकर लाता था। भारत पहुंचने के बाद उन्हें कथित तौर पर जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। सितंबर 2019 में तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान हैदराबाद के जलपल्ली गांव में चल रहे एक अड्डे से तीन बांग्लादेशी महिलाओं को बचाया गया था। एक अन्य महिला को बालापुर की महिमूद कॉलोनी स्थित एक मकान से बरामद किया गया। 


इसके बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में लेकर मामला RC-03/2019/NIA/HYD के रूप में दर्ज किया और अक्टूबर 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपियों की गिरफ्तारी तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग स्थानों से हुई थी। दोषियों में रुहुल अमीन धाली, मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ इमरान, बीथी बेगम, इमामुल गाजी, मोहम्मद अल मामून, सोजिब शेख, सुरेश कुमार दास, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी और मोहम्मद अयूब शेख शामिल हैं। 


अदालत ने आरोपियों को आईपीसी, विदेशी अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

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