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डिजिटल अरेस्ट’ पर न्यायपालिका सक्रिय, संसद के कानून का इंतजार नहीं कर रही: सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे साइबर अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायपालिका नए तरह के आर्थिक अपराधों के सामने आने पर संसद की ओर से नए कानून का इंतजार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ आर्थिक अपराधों का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है और उनसे निपटने के लिए कानून, संस्थाओं तथा न्यायिक सिद्धांतों की मिलीजुली व्यवस्था जरूरी है। 



ठगी के नए तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

लंदन में 43वें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध संगोष्ठी के समापन सत्र में सीजेआई ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ का उदाहरण देते हुए कहा कि ठग पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र और राज्यों को इसके व्यापक स्तर का आकलन करने तथा इससे निपटने के लिए अलग अपराध और नुकसान के अनुरूप सजा पर विचार करने को कहा है। 


सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में अदालत ने 2025 में स्वतः संज्ञान लिया था। एक मामले में ठगों ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण कर वरिष्ठ नागरिक दंपती को धमकाया और फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे 1.05 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कराई थी। 


आर्थिक अपराधों से निपटने की व्यापक व्यवस्था


सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने की व्यवस्था को किसी एक कानून तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें धनशोधन निवारण कानून, भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून और अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ न्यायिक फैसलों की भी भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि इन व्यवस्थाओं में कमियां हो सकती हैं और जांच एजेंसियों द्वारा कानून के कथित दुरुपयोग की शिकायतों पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। 


उनका संदेश साफ है—साइबर अपराध तकनीक के साथ बदल रहा है तो कानून और न्याय व्यवस्था को भी उसी गति से प्रतिक्रिया देनी होगी। साथ ही अपराध से सख्ती से निपटने के बीच नागरिकों के अधिकार, उचित प्रक्रिया और निर्दोष माने जाने के सिद्धांत की रक्षा भी जरूरी है। 

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