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जमीन नया सोना है' : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम की 436 बीघा जमीन पंचायत को लौटाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आज के समय में जमीन 'नया सोना' बन चुकी है, इसलिए सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों और अनियमित हस्तांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित 436 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को वापस सौंपने का आदेश दिया।



शीर्ष अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन गांव के लोगों की सामूहिक संपत्ति होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए। ऐसे मामलों में कानून का सख्ती से पालन आवश्यक है ताकि सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पंचायत की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या नियमों के विपरीत हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और जमीन का कब्जा पंचायत को सौंपने के निर्देश दिए।


कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला देशभर में पंचायत और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की जमीन से जुड़े विवादों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की टिप्पणी से यह संदेश भी गया है कि बढ़ती जमीन की कीमतों के बीच सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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