उग्रवाद मामले में 69.82 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क, आरोपी के खिलाफ वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर के बारामुला में सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 18 साल पुराने उग्रवाद से जुड़े मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। मामले से जुड़ी 69.82 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके साथ ही संबंधित आरोपी के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला वर्ष 2008 के आसपास दर्ज किए गए उग्रवाद संबंधी प्रकरण से जुड़ा है। लंबे समय से लंबित इस मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई को दोबारा आगे बढ़ाया गया है।
संपत्ति पर कार्रवाई क्यों?
जांच एजेंसियों को मामले में आरोपी की संपत्तियों के उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह है। कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 69.82 लाख रुपये बताया गया है।
18 साल बाद फिर सक्रिय हुई जांच
इस कार्रवाई ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि इतने लंबे समय तक मामला लंबित क्यों रहा और अब अचानक इसकी फाइल क्यों खोली गई। सुरक्षा एजेंसियां पुराने उग्रवाद मामलों में आरोपियों की संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों की दोबारा पड़ताल कर रही हैं।
अधिकारियों का कहना है कि वारंट जारी होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की न्यायिक प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। मामले में जांच पूरी होने के बाद ही अन्य तथ्यों की तस्वीर स्पष्ट होगी।

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