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हवाई किराए की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

 

 

 महंगे विमान टिकटों पर नियंत्रण के लिए केंद्र से मांगे नियम, दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली।हवाई यात्रा के दौरान टिकटों की अत्यधिक कीमतों और कथित मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि विमान किराया निर्धारण से जुड़े नियमों की एक प्रति दो सप्ताह के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यात्रियों के हितों की रक्षा और विमान किराए में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अदालत यह जानना चाहती है कि असामान्य परिस्थितियों या मांग बढ़ने के दौरान किराया तय करने के लिए सरकार के पास क्या नियामक व्यवस्था मौजूद है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि त्योहारों, आपदाओं और विशेष परिस्थितियों के दौरान विमान कंपनियां टिकटों के दाम कई गुना तक बढ़ा देती हैं, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद इस मामले में केंद्र सरकार की नीति और नियामक व्यवस्था पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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