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आयुष्मान योजना पर बड़ी अपडेट! 6 सदस्यों वाला नियम क्या है, जानिए पूरी सच्चाई

 

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) को लेकर हाल के दिनों में यह चर्चा तेज थी कि जिन परिवारों में छह से कम सदस्य हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अब केंद्र सरकार ने इस दावे को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।



सरकार ने संसद में बताया है कि परिवार में छह से कम सदस्य होने से आयुष्मान कार्ड की पात्रता समाप्त नहीं होती। योजना का लाभ परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।


सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो योजना की पात्रता सूची में शामिल हैं। इसके अलावा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग प्रावधान लागू हैं, जिससे वे निर्धारित नियमों के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें। यदि कोई परिवार पात्रता की शर्तें पूरी करता है, तो उसके सदस्यों की संख्या आयुष्मान कार्ड बनने में बाधा नहीं है।

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