इंदौर में अवैध बैनरों पर हाईकोर्ट सख्त, शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश

 


इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में बिना अनुमति लगाए जा रहे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैनरों पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अवैध बैनरों की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। साथ ही इस संबंध में जबलपुर खंडपीठ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को इंदौर में भी लागू करने के आदेश दिए गए हैं।



याचिका में कहा गया था कि इंदौर में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों और निजी संपत्तियों पर भी बिना अनुमति बड़ी संख्या में बैनर लगाए जा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ-साथ यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।


मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि अवैध बैनरों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई की जाए और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए।


हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय प्रशासन पहले से लागू नियमों और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन कराए। अदालत के इस आदेश के बाद इंदौर में अवैध बैनरों और पोस्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना है।


प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से शहर में अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी तथा सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था और सौंदर्य बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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