Top News

सुप्रीम कोर्ट का कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट का आदेश रद्द; पीड़िता को न्याय की उम्मीद मजबूतSupreme Court deals a major blow to Kuldeep Singh Sengar, quashing High Court order; victim's hopes for justice strengthened

 


नई दिल्ली ।बौद्धिक प्रतिकार

CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- मामले पर दो महीने में दोबारा फैसला करे हाई कोर्ट

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

दरअसल CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब शीर्ष अदालत ने उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ ने सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम Court ने कहा कि हाई कोर्ट दो महीने के भीतर इस मामले में नया फैसला सुनाए और सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से विचार करे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करनी चाहिए।

गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को वर्ष 2019 में दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला देशभर में बेहद चर्चित रहा था और महिला सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रभाव को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और संवेदनशील मामलों में सख्त रुख का संकेत देता है।

Post a Comment

Previous Post Next Post