मुरैना। पत्नी के नाम संचालित महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज फर्म से ग्राम पंचायत रजौधा, रायपुर, धर्मगढ़, बरवाई, विजयगढ़, कुरैठा एवं कौथरकलां को कथित मटेरियल सप्लाई के मामले में 14.92 लाख रुपये के भुगतान की आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने गुरुवार को जनपद पंचायत पोरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेंद्र जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित सीईओ जैन अब जिला पंचायत में अटैच रहेंगे।
कलेक्टर को शिकायत मिली कि सीईओ जनपद पोरसा देवेंद्र जैन ने अपनी पत्नी कीर्ति गोयल जैन के नाम से महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज नामक फर्म पंजीकृत करा ली है। उस फर्म के माध्यम से वर्ष 2023 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत रजौधा, रायपुर, धर्मगढ़, बरवाई, विजयगढ़, कुरैठा एवं कौथरकलां सहित अन्य पंचायतों में जनपद पंचायत पोरसा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामग्री आपूर्ति का कार्य किया है, क्योंकि सीईओ ने पत्नी के नाम की फर्म को वेंडर के रूप में पंजीकृत कर लिया था।
सीईओ को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
जांच में पाया गया कि उक्त पंचायतों द्वारा महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज फर्म से सामग्री क्रय कर 14.92 लाख रुपये भुगतान किया गया है। यह पंजीयन विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत कार्यों हेतु किया गया था। जांच के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कमलेश भार्गव ने जनपद सीईओ देवेंद्र जैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत किया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी आयुक्त चंबल संभाग एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने देवेंद्र जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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