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अस्पताल सैनिटेशन टेंडर को सिर्फ़ राज्य के अंदर अनुभव वालों तक सीमित रखने में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टThere is no rational basis for limiting the hospital sanitation tender to only those with experience within the state: Himachal Pradesh High Court

 

क्लॉज़ F(c) में यह शर्त है कि सिर्फ़ वही फ़र्म जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर अस्पताल सैनिटेशन का अनुभव रखती हैं, वे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सैनिटेशन सेवाओं के लिए टेंडर देने के योग्य होंगी।” याचिका के बाद कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेशन दर्ज किया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया और पाया कि प्रतिबंधात्मक योग्यता क्लॉज़ और अच्छी क्वालिटी की सैनिटेशन सेवाएं सुनिश्चित करने के बताए गए उद्देश्य के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं दिखता है।


चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीज़न बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी-राज्य को चार हफ़्ते के अंदर रिप्रेजेंटेशन पर फ़ैसला लेने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रिप्रेजेंटेशन को खारिज करने वाले किसी भी आदेश के साथ सही कारण बताए जाएं। मामले की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता ने एक योग्यता शर्त को चुनौती देकर सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी गंभीर चिंताएं उठाईं, जो उन बड़ी संख्या में भरोसेमंद सैनिटेशन ठेकेदारों को बाहर करती है, जिनके पास नगर परिषदों, नगर पंचायतों और अन्य सरकारी निकायों के साथ सत्यापित, कानूनी रूप से मान्य सैनिटेशन का अनुभव है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उच्च-मानक नगरपालिका/सार्वजनिक सैनिटेशन अनुबंधों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और संबंधित स्वच्छता और निपटान प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी है, जो अस्पताल सैनिटेशन की ज़रूरतों के काफ़ी समान हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि क्लॉज़ F(c) से कार्टेलाइज़ेशन, प्रतिस्पर्धा में कमी और बाज़ार में प्रवेश के लिए एक कृत्रिम बाधा पैदा होती है, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और सक्षम ठेकेदारों को समान अवसर से वंचित किया जाता है।

इस याचिका के नतीजे से यह तय होगा कि खरीद अधिकारी ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं के लिए योग्यता मानदंड कैसे तय करते हैं। अगर यह प्रतिबंध बिना उचित कारण के जारी रहता है तो संबंधित, कानूनी रूप से मान्य सैनिटेशन अनुभव वाले भरोसेमंद ठेकेदारों को इसमें भाग लेने से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि, दूसरी ओर, एक ऐसा फ़ैसला जो समान सैनिटेशन अनुभव को मान्य मानता है, वह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, लागत कम करेगा और स्वास्थ्य संस्थानों में सैनिटेशन सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करेगा।

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