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पुणे में FDA का बड़ा एक्शन, ‘रंगला पंजाब’ का लाइसेंस निलंबित; ₹1.18 करोड़ का खाद्य सामान जब्त



पुणे। त्योहारों के मौसम से पहले महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। पुणे के सुतारवाड़ी-पाषाण स्थित ‘रंगला पंजाब’ रेस्टोरेंट का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की शर्तों और स्वच्छता-स्वास्थ्य संबंधी मानकों का उल्लंघन पाया गया। 


यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA के निदेशक तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चल रहे अभियान के बीच हुई है। हालिया कार्रवाई में पुणे और आसपास के इलाकों में कई होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। FDA के मुताबिक, कई जगहों पर रसोई की स्वच्छता, खाद्य भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों में गंभीर खामियां सामने आई हैं। 


‘रंगला पंजाब’ मामले में करीब ₹1.18 करोड़ के कथित मिलावटी/अवैध खाद्य सामान की जब्ती, चार लोगों के खिलाफ FIR और छह गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध ताजा रिपोर्ट में इस जब्ती और गिरफ्तारियों का विस्तृत विवरण अभी स्पष्ट नहीं है; इसलिए इन आरोपों को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं बल्कि कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए।


FDA ने इसी अभियान में पुणे के मनीषा डोसा सेंटर समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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