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त्विशा शर्मा कांड: आरोपी गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, CBI ने किया जमानत का विरोध

जबलपुर । बौद्धिक प्रतिकार



त्विशा शर्मा कांड में आरोपी गिरिबाला सिंह को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े तथ्यों का हवाला देते हुए जमानत नहीं देने की मांग की।


CBI की दलीलों के बाद अदालत ने मामले में तत्काल राहत देने के बजाय सुनवाई आगे जारी रखने का रुख अपनाया। आरोपी पक्ष की ओर से जमानत के समर्थन में तर्क रखे गए, जबकि जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।


मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। फिलहाल गिरिबाला सिंह को जमानत नहीं मिली है। मामले में आगे की सुनवाई में अदालत उपलब्ध दस्तावेजों, जांच की स्थिति और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

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