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उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट में समझौते से निकला रास्ता, तीन फीट हिस्सा और एक दुकान हटेगी

 उज्जैन/इंदौर। उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े सड़क चौड़ीकरण विवाद में सोमवार को इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद अदालत ने समझौते की शर्तों के आधार पर याचिका का निराकरण कर दिया। 



मामले में पहले याचिकाकर्ता की ओर से करीब साढ़े 9 फीट विवादित निर्माण हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच चर्चा हुई और अंततः करीब तीन फीट हिस्से को हटाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही एक दुकान को भी हटाया जाएगा। 


मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरशद वारसी के अनुसार, नगर निगम और धार्मिक स्थल कमेटी के बीच पहले ही समझौता हो चुका था। समझौते में हटाए जाने वाले हिस्से के बदले FAR और TDR दिए जाने की बात भी शामिल है। 


इससे पहले 9 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मस्जिद के हिस्से को हटाने की नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत के आदेश में सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर सड़क चौड़ीकरण और सार्वजनिक सुविधा से जुड़े नगर निगम के पक्ष का उल्लेख किया गया था। 


अब ताजा समझौते के बाद विवादित हिस्से और दुकान को हटाने की कार्रवाई समझौते में तय शर्तों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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