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तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला

 


बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, तरुण तेजपाल दोषी करार


बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ‘तहलका’ के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें वर्ष 2021 में तेजपाल को आरोपों से बरी किया गया था। 



न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसंडेकर की पीठ ने गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द किया। अदालत अब सजा की अवधि तय करने के लिए अलग से सुनवाई करेगी। 


2013 में लगे थे आरोप


यह मामला वर्ष 2013 का है, जब ‘तहलका’ के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक होटल में महिला सहकर्मी ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामले में गोवा पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की थी। 


मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने सबूतों के आधार पर तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 


हाईकोर्ट में हुई थी लंबी सुनवाई


अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। सरकार की ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों और साक्ष्यों को चुनौती दी थी। 


हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में अगला चरण सजा पर सुनवाई का होगा।

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