गौतम अडानी और अन्य पर लगे रिश्वतखोरी व धोखाधड़ी के आपराधिक आरोप हटे; न्याय विभाग के फैसले पर जज ने भी उठाए सवाल
नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी और अडानी समूह को अमेरिका में चल रहे आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गरौफिस ने न्याय विभाग की अपील स्वीकार करते हुए गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया।
यह मामला 2024 में सामने आया था। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह से जुड़े लोगों ने भारत में सौर ऊर्जा ठेके हासिल करने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। अडानी समूह और गौतम अडानी ने आरोपों से इनकार किया था।
अब न्याय विभाग ने मुकदमा आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। विभाग ने मामले की कानूनी जटिलता और इसके बड़े हिस्से के अमेरिका से बाहर होने को फैसले की वजहों में बताया। जज ने मामला खारिज तो कर दिया, लेकिन न्याय विभाग की प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की राय को दरकिनार किए जाने पर चिंता जताई।
गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई और कानून के शासन की जीत बताया है।
महत्वपूर्ण: आपराधिक मामला खारिज होना राहत है, लेकिन इसे यह कहना कि अदालत ने आरोपों को झूठा साबित कर दिया, सही नहीं होगा। अदालत ने न्याय विभाग के मामला समाप्त करने के अनुरोध पर कार्रवाई की है।

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