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लू और बिजली गिरने की घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में, प्रभावितों को मिलेगा सरकारी मुआवजा

 

बदलते मौसम और चरम जलवायु घटनाओं को देखते हुए लू तथा बिजली गिरने से होने वाली जनहानि और क्षति को अब प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इस निर्णय के बाद प्रभावित परिवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता और मुआवजा मिलने का मार्ग अधिक स्पष्ट होगा।



आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार हाल के वर्षों में लू और आकाशीय बिजली की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। इन घटनाओं से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राहत और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।


नई व्यवस्था के तहत पात्र प्रभावितों को निर्धारित नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुआवजे की राशि संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों और राज्य तथा केंद्र की लागू योजनाओं के अनुसार तय होगी।


विशेषज्ञों का कहना है कि राहत व्यवस्था के साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। तेज गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना तथा गरज-चमक के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहना जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं।

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