भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नए प्रावधानों के तहत अब रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समय सीमा की बाध्यता समाप्त हो सकती है, जिससे वे 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी साप्ताहिक छुट्टी चुनने की सुविधा भी मिलेगी।
नए कानून का उद्देश्य बदलती आर्थिक जरूरतों, शहरी जीवनशैली और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और सेवा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालन समय को लेकर मौजूद कई प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। वहीं कर्मचारियों को नियोक्ता के साथ समन्वय कर अपनी साप्ताहिक छुट्टी तय करने का विकल्प मिलेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।
सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जबकि श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े नियम यथावत बनाए रखे जाएंगे। श्रम विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे मसौदे पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि 24 घंटे खुलने वाले प्रतिष्ठानों से पर्यटन, आतिथ्य और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा, जबकि कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार अवकाश चुनने की व्यवस्था कार्यस्थल पर संतुलन बनाने में मददगार साबित हो सकती है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संचालन के समय में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

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