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हाई कोर्ट के आदेश पर भिलाई में अवैध निर्माण हटाया गया, गरीबों के लिए आवास परियोजना का रास्ता साफIllegal constructions in Bhilai removed on High Court orders, paving the way for housing projects for the poor

नगर निगम की कार्रवाई में अवैध रूप से निर्मित मदरसा ध्वस्त, भूमि का होगा सार्वजनिक उपयोग



छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राधिका नगर क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से भूमि के उपयोग और निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था।


नगर निगम अधिकारियों के अनुसार न्यायालय के निर्देशों के पालन में अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि पर अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है, जिससे पात्र लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।


कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई।


नगर निगम का दावा है कि भूमि का उपयोग अब जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा। आवास परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों तथा नियमों के विपरीत निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।


फिलहाल नगर निगम और प्रशासन का फोकस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और प्रस्तावित आवास योजना को आगे बढ़ाने पर है।

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