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इंदौर में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान: अमानक व मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा व स्प्रिट जब्तCampaign against illicit liquor in Indore: Substandard and unfit for human consumption liquor and spirits seized

 

कलेक्टर महोदय, जिला इंदौर श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देश पर, कंट्रोलर महोदय श्री देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जय सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में दिनांक 09 फरवरी 2026 को आबकारी विभाग इंदौर द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध एवं अमानक मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।


वृत्त – साँवेर

वृत्त उप निरीक्षक सुश्री त्रिअंबिका शर्मा एवं टीम द्वारा ग्राम महाराजगंज खेड़ा क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर खुले मैदान में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान झाड़ियों के पास से 10 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई, जिसमें तीव्र दुर्गंध पाई गई। इसके अतिरिक्त, कुछ ही दूरी पर नाले के पास से 15 लीटर की केन में गहरे रंग की हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई।

प्रथम दृष्टया उक्त मदिरा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त एवं अमानक प्रतीत होने से फरार आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(फ) एवं 49(क) के अंतर्गत दो पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जप्त मदिरा के नमूने परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजे गए हैं।

वृत्त – महू ‘अ’

इसी दिन सुबह मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वृत्त प्रभारी श्री पवन टिकेकर द्वारा बड़गोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आड़ा पहाड़ के नाले किनारे से ओवर प्रूफ (OP) स्प्रिट जप्त की गई। प्रथम दृष्टया उक्त स्प्रिट मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त प्रतीत होने से विधिवत सैंपल लेकर रासायनिक प्रयोगशाला भेजे गए। इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 49(क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

आबकारी विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अवैध, अमानक तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध निरंतर सख़्त कार्यवाही की जा रही है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दें।

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