खजुराहो: छतरपुर के खजुराहो के एक रिजोर्ट में फूड पॉइजनिंग से 5 कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आया था. मामले में अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए होटल मैनेजमेंट पर 16 लाख का बड़ा जुर्माना लगाया गया है. खाद्य पदार्थ के दो सैंपल भोपाल भेजे गए थे जो अमानक पाए गए. कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर होटल में सैंपलिंग की कार्रवाई की गई थी. मामला छतरपुर एडीएम न्याय में चल रहा था.
खाने के लिए गए थे सैंपलADM मिनिन्द नागदवे ने बताया, ''खाद्य सुरक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा 2 सैंपलिंग की कार्रवाई की गई थी. जिसमें वर्मी सिली सिमई, सूची उपमा, आलू पराठा, दही, रियल फूट ज्यूस, कॉफी, चाय के पाऊच का सैंपल लिया गया था. सैंपल को राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भोपाल को परीक्षण के लिए भेजा गया था. नमूना जांच उपरांत असुरक्षित एवं अवमानक पाए गए.
दूसरा सैंपल खाद्य पदार्थ भोजन निर्माण में रॉ मटेरियल (आटा रिफाईड सोयाबीन आइल, टाटा साल्ट, गोल्डी रेड चिल्ली पाउडर, गोल्डी टरमिनिक पाउडर, गोल्डी कोरिडर पाउडर, एवरेस्ट गरम मसाला, एवरेस्ट कश्मीरी रेड चिल्ली से तैयार सब्जी) का सैंपल लेकर राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भोपाल को परीक्षण के लिए भेजा गया था.
खाने के सैंपल पाए गए अमानकनमूना जांच उपरांत सब्जी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, आलू गोभी टमाटर से बने खाने को असुरक्षित घोषित किया गया. धनिया पाउडर असुरक्षित पाया गया है. जिस पर अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (व्ही) का उल्लघंन, 58 के तहत दण्डनीय, 27 (1) का उल्लंघन है 55, 58 के तहत दंडनीय, 26 2(व्ही), 27 (1) का उल्लंघन, 56 के तहत दण्डनीय है. जिसके विरुद्ध मैनेजर अजय कुमार मिश्रा एवं संचालक गौतम होटल एण्ड रिसोर्ट के विरूद्ध 16 लाख के जुर्माने की कार्रवाई की गई है. खजुराहो के गौतम होटल में हुई 5 कर्मचारियों की मौत के बाद छतरपुर SP अगम जैन के द्वारा SIT टीम बनाई गई थी.
खजुराहो के गोतमा होटल में खाना खाने के बाद 9 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो थे. जिन्हें उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जानकारी लगते ही प्रशासन के अधिकारी सहित खाद्य एवं औषधि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सैंपलिंग की कार्रवाई की गई. गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया और इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी.

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