सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे के बयानों" और ऐसे कबूलनामे के बयानों से हुई कथित बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब परिस्थितिजन्य सबूतों की कड़ी अधूरी हो
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जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट यह मानते हुए दिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सिर्फ़ धारा 27 के तहत दर्ज खुलासे के बयानों के आधार पर पलटने में गलती की ताकि आरोपी को अपराध से जोड़ा जा सके, बिना यह पता लगाए कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं का अपराध से संबंध स्थापित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी कड़ी को पूरा करने में सफल रहा था।
राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उन अपीलों के बेंच पर सुनवाई की, जिनमें राज्य सरकार की ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए ज़रूरी योग्यताएं तय करने की शक्ति को चुनौती दी गई, जो ड्रग रूल्स, 1945 ("नियम") के नियम 49 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय योग्यताओं से अलग हैं।
सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट यह देखते हुए कि राज्यों को सरकारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014 के नियम 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो राज्य में 'फार्मासिस्ट' के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर 'फार्मेसी में डिप्लोमा' तय करता है।
पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में फार्मासिस्ट के 2,473 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ज़रूरी योग्यता, यानी फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं है।

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