हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हांसी में हांसी और नारनौंद उप-मंडल शामिल होंगे। राज्यपाल ने हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिसार जिले की सीमाओं को परिवर्तित किया है। यह निर्णय राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लिया गया है।
सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी पत्र में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 और हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम 1887 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल की मंजूरी से हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत हांसी और नारनौंद उपमंडलों को मिलाकर नया जिला गठित किया गया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर लगी मुहर
गौरतलब है कि 16 दिसंबर को हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया था, जिसे महज 6 दिन में पूरा कर दिया गया। इससे क्षेत्र में सरकार की घोषणाओं को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है।
हिसार से अलग, हांसी का नया प्रशासनिक ढांचा
हांसी के जिला बनने के बाद हिसार जिले का स्वरूप भी बदल गया है। अब हिसार जिले में केवल हिसार और बरवाला उपमंडल रह जाएंगे, जबकि हांसी जिले में हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे। नए जिले में हांसी, नारनौंद और बास तहसील के साथ खेड़ी जालब उप-तहसील शामिल की गई है। इसके अलावा हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद नाम के तीन ब्लाक बनाए गए हैं।

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