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लाल किला ब्लास्ट में लिए गए DNA-वॉयस सैंपल, साइकोलॉजिकल टेस्ट में 8 आरोपी बोल रहे झूठDNA and voice samples were taken in the Red Fort blast case; 8 accused are lying in psychological tests.

 नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 9वें आरोपी के रूप में एक और आरोपी यासिर अहमद डार (19) को गिरफ्तार किया है। यह जम्मू-कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसे पूछताछ के लिए शोपियां से दिल्ली लाया गया था। जहां बाद में इसकी गिरफ्तारी डाली गई। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इसने भी लालकिले के सामने कार बम धमाका करने वाले फिदायीन डॉक्टर उमर-उन-नबी की तरह ही फिदायीन बनने की कसम खाई थी


एनआईए अधिकारियों ने बताया कि इसने अपने ग्रुप के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए यह संकल्प लिया था कि वह भी आत्मघाती (फिदायीन हमलों को अंजाम देने में आगे रहेगा। तफ्तीश में पता लगा है कि गिरफ्तार यासिर भी इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ निकट संपर्क में था। एजेंसी अब इस मामले में यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यासिर जैसे कोई और भी कोई फिदायीन हमले को अंजाम देने का संकल्प रखने वाले तो पकड़ से बाहर नहीं है? क्या कुछ और आतंकवादी ऐसे है। जो फिदायीन हमला करने की फिराक में है?

इसके बारे में 10 नवंबर से लेकर अब तक की सारी लोकेशन और गतिविधियां खंगाली जा रही है। उन लोगों का पता लगाना बेहद जरूरी है। जिनके यह संपर्क में था। इससे पहले इस मामले में पकड़े गए सभी आठों आरोपियों का एनआईए ने डीएनए और सैंपल ले लिया है। इनकी रिपोर्ट भी आ गई है। जिसे एजेंसी फरीदाबाद और अन्य जगहों से मिले आरोपियों के बाल और अन्य सबूतों से मिलान कर रही है। ताकि इस बात का साइंटिफिक एविडेंस भी उनके पास हो। इन सभी का एनआईए साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करा रही है। लेकिन इसमें आरोपी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में फिर से आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा।

अहमद डार 26 दिसंबर तक NIA रिमांड पर

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित विशेष एनआईए अदालत ने लाल किले के पास विस्फोट से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी यासिर अहमद डार को 26 दिसंबरतक एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। आरोपी को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इस मामले में वह नौवां आरोपी है। प्रिसिपलडिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद यासिर को एनआईए रिमांड में भेजने का आदेश दिया।इससे पहले 15 दिसंबर को अदालत ने इसी मामले में आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और शोएब की एनआईए रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। दोनों को हिरासत अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को डॉ. मल्ला की लिखावट के नमूने लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने उनके सैपल लिए गए। अगले दिन अदालत की इजाजत से उनकी आवाज के नमूने भी रिकॉर्ड किए गए।

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