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तमिलनाडु गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम केस: दोषी को 10 साल कैद की सजाPetrol bomb case in front of Tamil Nadu Governor's House: Convict sentenced to 10 years imprisonment

 चेन्नई: तमिलनाडु गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. इसी के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2023 में हुई इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था.

पूनमल्ली विशेष अदालत ने गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपी करुका विनोथ को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई. गवर्नर हाउस, सरदार पटेल रोड, गिंडी, चेन्नई में स्थित है. ऐसे में 25 अक्टूबर, 2023 को प्रवेश द्वार (नंबर 1) पर जहाँ से राज्यपाल और महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति प्रवेश करते हैं, पेट्रोल बम फेंका गया. इस संबंध में वहाँ सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में करुका विनोथ नामक एक उपद्रवी को गिरफ्तार कर पूछताछ की.


उस समय यह पता चला कि विनोथ के पास दो और पेट्रोल बम थे. पुलिसकर्मियों ने करुका विनोथ को भी गिरफ्तार पेट्रोल बम जब्त कर लिया. अति-सुरक्षित इलाके में हुए इस हमले ने उस समय काफी हलचल मचा दी थी. इसके अलावा, इस घटना की जाँच तमिलनाडु पुलिस विभाग से एनआईए को सौंप दी गई थी.

इस मामले की सुनवाई चेन्नई के पूनमल्ली स्थित बम मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में चल रही थी. पिछले साल जनवरी में, एनआईए ने गिरफ्तार करुका विनोथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक नियंत्रण अधिनियम के तहत 680 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था. यह मुकदमा लगभग दो साल तक चला.

ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान एनआईए के वकील एन. भास्करन पेश हुए और उन्होंने कहा कि आरोपी विनोथ इस अपराध में शामिल था. उसने नेताओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से ऐसा किया. इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

एनआईए की दलील स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश एस. मलारविझी ने घोषणा की कि करुका विनोथ के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं. इसलिए उन्होंने उसे 10 साल की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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